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Saturday, January 16, 2016

शाखा स्थापना

शाखा स्थापना करवाने एवं शाखा पदाधिकारियों की नियुक्ति :

बास संस्थान के नियन्त्रणाधीन लोकल से प्रदेश स्तर तक की शाखा स्थापना करवाने एवं शाखा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु पात्रता :

बेशक हमारे देश की शासकीय और प्रशासकीय व्यवस्था और कानूनों में अनेक प्रकार की कमियॉं हैं और यह भी सच है कि लोगों के साथ भेदभाव तथा शोषण किया जाता है, इसके बावजूद भी हमें मानना चाहिये कि सरकार और प्रशासन में अभी भी अनेक अच्छे लोग मौजूद हैं। उनकी वजह से देश में अनेक क्रान्तिकारी नियम-कानून, लोक कल्याणकारी नीतियॉं तथा योजनाएँ बनायी गयी हैं। परन्तु-‘नियमित और निष्पक्ष निगरानी की कमी’ के चलते जनहित के अनेक आदेश, नियम, कानून और नीतियॉं कागजों पर जारी तो हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में लागू नहीं हो पाते हैं। कानून में इन सब की निगरानी और क्रियान्विती की जिम्मेदारी नौकरशाहों को दी गयी है। जिनमें से अधिकतर निजी स्वार्थ एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को उत्तरदायी-उच्च अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हुए पकड़े जाते रहते हैं। इसलिये देशभर में ‘सरकारी धन की बंदरबांट और प्रशासनिक मनमानी बेरोकटोक जारी है।’ जनप्रतिनिधि मौन साध लेते हैं। इन दुर्भाग्यपूर्ण हालातों में जनहित की नीतियों, कानूनों तथा लोक-कल्याणकारी योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन लगभग असम्भव हो गया है। जिससे देश का विकास अवरुद्ध है और आम लोगों का जीवन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अत: अब समय आ गया है, जबकि हम खुद ही-राजनैतिक सत्ताधारियों, भ्रष्ट नौकरशाहों, इंस्पेक्टरों, बाबुओं और इनको संरक्षण देने वालों पर पैनी नजर और कड़ी निगरानी रखें। इसी उद्देश्य से इस संस्थान द्वारा सरकारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा मनमानियों और भेदभाव पर पैनी नजर एवं निष्पक्ष निगरानी रखने के लिये हर स्तर पर शाखाओं का गठन किया जाता है। 

बास की शाखाओं में नियुक्ति हेतु पात्रता : बास के अधीन संचालित शाखाओं में नियुक्ति और पदोन्नति हेतु आवेदक सदस्य की प्रथम डाउन लाइन में निर्धारित अर्जित पात्रता, कार्यकाल और शाखा स्थापना की पात्रता का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :-

1. लोकल स्तर : (इस स्तर में ग्राम, शहरी मोहल्ला, ग्राम पंचायत और नगरपालिका के वार्ड शामिल हैं)
(1) लोकल स्तरीय शाखा स्थापना हेतु निर्धारित सदस्य संख्या : शाखा क्षेत्र में न्यूनतम 11 आजीवन प्राथमिक सदस्य और 1 सक्रिय सदस्य हो।
(2) पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या = 09
अध्यक्ष-1,
उपाध्यक्ष-1,
सचिव-1,
कोषाध्यक्ष-1,
उप कोषाध्यक्ष-1,
सहायक सचिव-1,
कार्यालय सचिव-1,
कार्यकारिणी सदस्य-2.
(3) अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ एवं अनुभवी सक्रिय सदस्य।
(4) अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ/अनुभवी आ. प्रा. सदस्य।
(5) कार्यकारिणी सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ/अनुभवी आजीवन प्राथमिक सदस्य।
2. तहसील/ब्लॉक ( या महानगर वार्ड) स्तर :
(1) तहसील/ब्लॉक स्तरीय शाखा स्थापना हेतु निर्धारित सदस्य संख्या : शाखा क्षेत्र में न्यूनतम 25 आजीवन प्राथमिक सदस्य और कम से कम 2 सक्रिय सदस्य हों।
(2) पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या = 15
अध्यक्ष-1,
उपाध्यक्ष-2,
सचिव-1,
संगठन सचिव-1,
कोषाध्यक्ष-1,
उप कोषाध्यक्ष-1,
सहायक सचिव-2,
सहायक संगठन सचिव-2,
कार्यालय सचिव-1,
कार्यकारिणी सदस्य-3.
(3) अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का ऐसा कोई भी वरिष्ठ एवं अनुभवी सक्रिय सदस्य जिसकी प्रथम डाउन लाइन में कम से कम 1 सक्रिय सदस्य वर्तमान में सक्रिय हो।
(4) अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ/अनुभवी सक्रिय सदस्य।
(5) कार्यकारिणी सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ/अनुभवी सक्रिय सदस्य।
3. जिला स्तर :
(1) जिला स्तरीय शाखा स्थापना हेतु निर्धारित सदस्य संख्या : शाखा क्षेत्र में न्यूनतम 50 आजीवन प्राथमिक सदस्य और कम से कम 3 सक्रिय सदस्य हों।
(2) पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या = 25
अध्यक्ष-1,
उपाध्यक्ष-2,
महासचिव-1,
सहायक महासचिव-2,
कोषाध्यक्ष-1,
उप कोषाध्यक्ष-1,
सचिव-2,
संगठन सचिव-2,
सहायक सचिव-3,
सहायक संगठन सचिव-3,
कार्यालय सचिव-1,
सहायक कार्यालय सचिव-1,
कार्यकारिणी सदस्य-5.
(3) अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का ऐसा कोई भी वरिष्ठ एवं अनुभवी सक्रिय सदस्य जिसकी प्रथम डाउन लाइन में कम से कम 2 सक्रिय सदस्य वर्तमान में सक्रिय हों।
(4) अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का ऐसा कोई भी वरिष्ठ एवं अनुभवी सक्रिय सदस्य जिसकी प्रथम डाउन लाइन में कम से कम 1 सक्रिय सदस्य वर्तमान में सक्रिय हो।
(5) कार्यकारिणी सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ/अनुभवी सक्रिय सदस्य।
4. प्रदेश स्तर :
(1) प्रदेश स्तरीय शाखा स्थापना हेतु निर्धारित सदस्य संख्या : शाखा क्षेत्र में न्यूनतम 100 आजीवन प्राथमिक सदस्य और कम से कम 5 सक्रिय सदस्य हों।
(2) पदाधिकारियों की अधिकतम संख्या = 50
अध्यक्ष-1,
उपाध्यक्ष-5,
महासचिव-3,
सहायक महासचिव-5,
कोषाध्यक्ष-1,
उप कोषाध्यक्ष-1,
सचिव-5,
संगठन सचिव-5,
सहायक सचिव-7,
सहायक संगठन सचिव-7,
कार्यालय सचिव-1,
सहायक कार्यालय सचिव-2,
कार्यकारिणी सदस्य-7.
(3) अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का ऐसा कोई भी वरिष्ठ एवं अनुभवी सक्रिय सदस्य जिसकी प्रथम डाउन लाइन में कम से कम 5 सक्रिय सदस्य वर्तमान में सक्रिय हों।
(4) अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का ऐसा कोई भी वरिष्ठ एवं अनुभवी सक्रिय सदस्य जिसकी प्रथम डाउन लाइन में कम से कम 2 सक्रिय सदस्य वर्तमान में सक्रिय हों।
(5) कार्यकारिणी सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता : शाखा क्षेत्र का कोई भी वरिष्ठ/अनुभवी सक्रिय सदस्य।
5. सदस्यों की गणना, शर्त, पात्रता, कार्यकाल और अतिरिक्त पदाधिकारी :
(1) सदस्यों की गणना : उक्त बिन्दु 1 से 4 तक में जहॉं-जहॉं पात्रता के लिये आ. प्रा. स. या सदस्यों की वर्तमान में सक्रिय सदस्य होने की पात्रता लिखी हुई है। इसका अभिप्राय है कि-निष्क्रिय/डिफाल्टर/अयोग्य सदस्य पात्रता की गणना के लिये शामिल नहीं होंगे।
(2) शाखा स्थापना शर्तों, नियुक्ति पात्रता और पदों की संख्या में वृद्धि : किसी भी शाखा की प्रथम स्थापना के समय निर्धारित शर्तों और पात्रता में प्रथम बार और विशेष परिस्थितियोंमें अगली बार भी छूट प्रदान की जा सकेगी और पदों की अधिकतम संख्या में बढोतरी की जा सकेगी।
(3) कार्यकाल : प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष होगा सकेगा।
(4) अतिरिक्त पद : उक्त वर्णित पदों के अलावा भी सभी स्तरों पर निम्न दो प्रकार के अतिरिक्त पद और हो सकेंगे। जिनकी पात्रता भी प्रत्येक पद के साथ नीचे दर्शायी गयी है :-
(ए) सलाहकार (Adviser) : ऐसा कोई भी सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय में सलाहकार पद पर नियुक्ति किये जाने के लिये योग्य एवं पात्र हो, सलाहकार पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।
(बी) विधि सलाहकार (Legal Adviser-LA) : न्यूनतम विधि स्नातक (एलएलबी) तक शिक्षित ऐसा कोई भी सदस्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय में विधि सलाहकार पद पर नियुक्ति किये जाने के लिये योग्य एवं पात्र हो, विधि सलाहकार पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। 

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